इराक में समलैंगिक संबंध रखने वालों को होगी 15 साल की जेल , क्यों बनाया गया ये कानून
इराकी सरकार ने संसद में समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी वाले एक कानून को पारित करते हुए कहा है कि अब इराक में जो भी समलैंगिक संबंध रखेगा
उसे 15 साल की जेल होगी।
खबरीलाल न्यूज डेस्क: एक तरफ जहां कई मुल्क समलैंगिक संबंधों को लेकर मान्यता दे रहे हैं तो वहीं इस्लामिक देश इराक में अब समलैंगिक संबंध अपराध माना जाएगा। शनिवार को इराकी संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें कानूनी तौर पर यह मंजूरी दी गई कि अगर कोई पुरुष या महिला समलैंगिक संबंध बनाते हैं या फिर शादी करते हैं तो यह एक अपराध की श्रेणी में आएगा और उसे 15 साल की जेल भी होगी। इराक में बने इस नए कानून के अनुसार समलैंगिक संबंध को दोषी पाए जाने और विवाहित जोड़ों को अधिकतम 15 साल की सजा कोर्ट सुना सकती है संसद के पास कानून की प्रति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य इराकी समाज को नैतिक पतन और दुनियाभर में फैल रही समलैंगिकता की चपेट से बचाना है। आपको बता दे कि इस कानून को मुख्य रूप से रूढ़िवादी शिया मुस्लिम का समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम बहुल इलाके इराक की संसद में शिया पार्टियों का गठबंधन सबसे बड़ा है।
इराक में समलैंगिक संबंध रखने वालों को होगी 15 साल की जेल कानून में किया गया संशोधन –
आपको बता दे यहां जो नया कानून बनाया गया है वह 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून का संशोधन है जिसमें समलैंगिकता को भी शामिल किया गया है वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता का विरोधी कानून के तहत समलैंगिक संबंधों पर काम से 10 साल और ज्यादा ज्यादा 15 साल की सजा दी जाएगी। उधर अमेरिका इराक के इस कदम से चिंतित है। यह कानून मानवाधिकारों और मौलिक स्वंत्राता के लिए खतरा है। वहीं इराकी सरकार ने साफ कर दिया है। कि यह कानून कुछ लोगों के अधिकारों को सीमित रखेगा। समलैंगिक विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता है। तो उसे जेल के साथ जुर्माना भी भरना होगा। अगर कोई इसे बढ़ावा भी देता है तो उसे 7 साल की जेल होगी।
सेक्स चेंज भी होगा अपराध –
इराकी सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा है। कि नए कानून के अनुसार कोई भी पुरुष और महिला अपना सेक्स भी नहीं बदल सकते है। ऐसा करने पर उन्हें तो सजा मिलेगी ही साथ सेक्स चेंज करने वाले डॉक्टर भी जेल जाएंगे। इसके अलावा पत्नी की अदला बदली पर भी 10 से 15 तक की जेल की सजा का प्रावधान है|
इन देशों में समलैंगिक है मान्य –
पिछले कई वर्षो से दुनियाभर के कई देशों ने समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी है। इसमें , भारत , चीन , नेपाल, रूस, ब्रिटेन, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, माल्टा, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नार्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, यूके,अमेरिका आदि देशों में समलैंगिक संबंध को मान्यता प्राप्त है। जबकि पाकिस्तान , साउदी अरब, ईरान, युगांडा, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, और केन्या में समलैंगिक संबंध को अपराध माना गया है, इसलिए इराक में समलैंगिक संबंध रखने वालों को होगी 15 साल की जेल जिसका पालन करना पड़ेगा वहाँ के लोगों ||