DGCA letest news : हवाई कंपनियां अब यात्रियों को गैर जरूरी सेवाएं नहीं थोप सकेंगी
DGCA letest news – डीजीसीए ने कहा है कि देश की सरकारी और प्राइवेट सभी एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों पर बेफिजूल और गैर जरूरी सेवाएं नहीं थोप सकेंगी। यात्री खुद तय करेगा। उसे क्या चाहिए क्या नही।
खबरीलाल न्यूज डेस्क: डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से आए दिन कोई ना कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलती है। जैसे कुछ दिन पहले यह नियम बनाया गया कि यात्रा के समय अब 12 साल के बच्चे को भी सीट उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। कल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हवाई यात्रियों को एक और बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब एयरलाइंस कंपनियां अब यात्रियों पर गैर जरूरी सेवाएं नहीं थोप सकेंगे।
यात्रियों को उन सेवाओं को ही चुनने का विकल्प मिलेगा। जिनका इस्तेमाल भी सफर के दौरान करना चाहते हैं। इससे उनका किराया भी काम हो सकेगा। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल डीजीसीए ने पाया कि यात्रियों को कभी-कभी उन सेवाओं के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। जिनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती।
इससे गैर जरूरी सेवाओं के शुल्क का भार यात्रियों की जेब पर बढ़ जाता है। एयरलाइंस द्वारा निर्धारित हवाई किराए में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क भी शामिल होते हैं। नए निर्देश के बाद यात्रियों को केवल उन्हीं सेवाओं को चयन करने की अनुमति मिलेगी। जो वह पसंद करते हैं।
टिकट बुकिंग में दौरान मिलेगी सुविधा –
डीजीसीए ने यार निर्देश दिया है की टिकट बुक करते समय यात्री को दी जाने वाली सेवाओं और उनके सुन के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए ताकि वह केवल उन्हीं सेवाओं का चयन करें जिनका लाभ भी लेना चाहते हैं इससे उन सेवाओं का चयन करने की संभावना कम हो जाएगी जिन्हें वह प्राप्त करना या खरीदना नहीं चाहते डीजीसीए ने आगे कहा कि यात्रियों द्वारा चुनी गई सेवाओं के लिए शुल्क निश्चित होगा और किसी विशेष उड़ान के आधार के किराए के साथ भिन्न होगा। आपको बता दें कि डीजीसीए ने कहा है कि यात्री विशेष सेट को दरजी दे सकते हैं नाश्ता और पेश शुल्क, चेक इन बैगेज शुल्क , खेल उपकरण शुल्क, संगीत शुल्क मूल्यवान सामान की विशेष घोषणा के लिए शुल्क जैसी सेवाओं का चुनाव कर सकते है।
क्या है जीरो बैगेज पॉलिसी –
एयरलाइन से बैगेज पॉलिसी के रूप में हवाई कंपनियों को जीरो बैगेज नो चेक नो बैलेंस किराया की पेशकश करने की अनुमति जाएगी। यह तभी लागू होगा, जब ऐसी किराया योजना के तहत टिकट बुक किया हो गया हो और यात्री इससे शुरू से अवगत हो। जब यात्री एयरलाइन काउंटर पर चेकिंग के लिए सामान लेकर आता है तो टिकट पर इसे प्रदर्शित किया होना जरूरी होगा। लागू शुल्क उचित होने चाहिए और यात्री के टिकट पर प्रदर्शित होने चाहिए। जिससे उसे मालूम हो कि उसने किस चीज के लिए किराया दिया है।