EPFO latest news 2024 : अब हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए पीएफ से निकाल पाएंगे एक लाख रूपए, जानिए क्या होगी शर्त
EPFO latest news 2024 : अब हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए पीएफ से निकाल पाएंगे एक लाख रूपए, जानिए क्या होगी शर्त –
खाताधारक अब इमरजेंसी क्लेम पर भी दावा कर सकते हैं। इसके तहत वह पीएफ खाते से हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए एक लाख रूपए तक निकल सकते हैं-EPFO latest news 2024
खबरीलाल न्यूज डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ अपने खाता धारकों को बड़ी राहत दी है जिसके तहत खाता धारक अब इमरजेंसी में भी अपने पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। जो रकम पहले 50000 रूपए तक थी। वह अब बढ़कर एक लाख कर दी गई है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद 16 अप्रैल से नया नियम लागू कर दिया गया है। 10 अप्रैल को ईपीएफओ EPFO latest news 2024 के आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए हैं। आपको बता दें भारत में जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति है। उसका पीएफ खाता होता है। इन खातों को सरकारी संस्था ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है हर महीने इसमें सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। यह एक भविष्य बचत पेंशन योजना होती है। इस पर सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है। तो वहीं जरूरत पड़ने पर आप इससे पैसे भी निकाल सकते हैं।
ऐसे कर सकते है दावा –
सरकार की ओर से पीएफ खाते से जो एक लाख रूपए निकासी के लिए जो सहूलियत दी गई है। इसका उपयोग खाताधारक सिर्फ जानलेवा बीमारियों के समय ही कर सकता है। वह भी तब जब कर्मचारी या उसका मरीज अस्पताल में भर्ती हो। इतना ही नहीं कर्मचारी या फिर उसके मरीज को सरकारी अस्पताल या सरकार से संबंध अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। मरीज निजी अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जांच होने के बाद ही आप दावा कर सकते है।EPFO latest news 2024
कैसे कर सकते है निकासी के लिए आवेदन –
अगर पीएफ के लिए ऑनलाइन अग्रिम दावा करना है तो संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.epfinindia.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना होगा फिर दवा फॉर्म 31 19 10 सी और 10 डी को सभी दस्तावेजों के साथ भरना होगा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप क्लेम पर जाकर क्लिक कर दें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलने के बाद ऑफ फॉर्म को पूरी तरह से भरकर सबमिट कर दें। आपको बता दें कि आप चाहे तो पैसे सीधे संबंधित अस्पताल के खाते में भी भिजवा सकते हैं अस्पताल के मरीज की छुट्टी होने के 45 दिन के भीतर ही आपको इलाज का पर्चा जमा करना होगा। जिसके बाद आपका अंतिम बिल अग्रिम खाते के साथ में समायोजित कर दिया जाएगा।