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LOK SABHA ELECTION 2024 : मुख्य न्यायाधीश ने कहा ,भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया,  देश बदलाव को रहे तैयार

LOK SABHA ELECTION 2024 : मुख्य न्यायाधीश ने कहा ,भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया,  देश बदलाव को रहे तैयार

LOK SABHA ELECTION 2024

दिल्ली में आयोजित एक प्रशासनिक सम्मेलन के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि भारत के कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश कर लिया है। अब देश की जनता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

खबरीलाल न्यूज डेस्क: देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने तीन नए अपराधिक कानून को समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। दिल्ली में आयोजित एक प्रशासनिक सम्मेलन के दौरान मुख्य जस्टिस से डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इन नए कानून के कारण कानूनी ढांचे ने नए युग में प्रवेश किया है। भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नए कानून तभी सफल होंगे। जब वे लोग इन्हें प्रभावी तरीके से अपनाएंगे। जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है। नए कानून में पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और अपराधों की जांच एवं सुचारु अभियोजन के लिए जरूरी सुधार किए गए हैं। भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नए कानून को जितनी जल्दी देश अपना लेगा। उतनी जल्दी न्याय प्रणाली और उसके लिए सही रहेगा।


बदल रहा भारत, बढ़ रहा देश

LOK SABHA ELECTION 2024 : मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब से तीन कानून में बदलाव किया ने कहा कि जब से संसद में तीन नए कानून पारित हुए हैं। उसे देखकर यही लगता है कि देश अब बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हमारे कानून और उनका कार्य एक निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है। किसी भी कानून को लागू करने के तरीके की कोई अंतिम सीमा नहीं है। हालांकि हमें समय की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सकारात्मक बदलाव को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। संसद में जिन तीन नए कानून को मान्यता मिली है। वह 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे।

 

क्या है नए का कानून प्रावधान

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन तीन नए कानून के लिए अधिसूचना जारी की है। ये कानून ब्रिटिश काल भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता  और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानून के अनुसार 302 हत्या की धारा नहीं रहेगी। वहीं धोखाधड़ी के मामले में 420 की धारा अब 316 हो जाएगी। इसके अलावा नए कानून के अनुसार रिकॉर्ड का निमार्ण जीरो एफआईआर , ई एफआईआर, चार्जशीट जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी। नए कानून में जहां 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। वही आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके साथी 33 अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया है। 83 प्रावधानों में जुर्माने की सजा को बढ़ाया गया। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने 23 अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया है। और बचे 6 अपराधों में सामुदायिक सजा की सेवा का प्रावधान है।

 

क्या है नए कानून की नई धाराएं

पुरानी धाराओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या की 302 धारा की जगह अभी 101 कहलाएगी। धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह अब 316 होगी। हत्या के प्रयास की धारा 307 की जगह 109 होगी। तो वहीं दुष्कर्म में लगाई जाने वाली धारा 376 की जगह अब 63 लगेगी। आपको बता दें कि हिट एंड रन केस की धारा पर अभी फैसला नहीं लिया गया है।

मतदान को लेकर न्यायाधीश ने क्या कहा

मतदान को लेकर मुख्य न्यायाधीश से डी वाई चंद्रचूड़ ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिकता के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य में से एक कर्तव्य मतदान करना है। भारतीय निर्वाचन आयोग के मेरा वोट मेरी आवाज अभियान के तहत जारी अपने वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह चुनाव में मतदान के अवसर से ना चूके बल्कि बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले और अपना सही कीमती मतदान कर अपने देश की सरकार को चुने। यह आपका हक है और आपका फैसला है। आपका एक वोट से देश बदल सकता है।

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